बोला सुप्रीम कोर्ट: पैरोल के कैदी करें सरेंडर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के उन कैदियों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो कोरोना महामारी के कारण पैरोल पर चल रहे थे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोरोना की स्थिति में अब सुधार हुआ है इसलिए अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के जेल में सरेंडर करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है और कैदियों को पैरोल पर जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमेशा के लिए पैरोल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसे रोकना होगा। पीठ ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आप अगले पांच साल तक जेल से बाहर रह सकते हैं। अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा, “देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति अब सामान्य हो गई है और दैनिक गतिविधियां बेरोकटोक चल रही हैं। कोरोना महामारी के कारण जिन कैदियों को पैरोल दी गई थी, उनकी अवधि आगामी दो सप्ताह तक ही रहेगी। याचिकाकर्ताओं को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे उसी अवधि के भीतर जेलों में वापस रिपोर्ट करें।”