नई दिल्ली। आप अगर देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपकी उम्र 25 साल से अधिक है तो आप अपने घर में 9 लीटर देशी-विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर रख सकते हैं। उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ शराब और बीयर के अवैध भंडारण के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने फैसले में कहा है कि 25 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति नौ लीटर देशी-विदेशी शराब यानी व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 18 लीटर बीयर यानी वाइन और एल्कोहॉल रख सकता है। उन्होंने अवजीत सलूजा के खिलाफ शराब के अवैध भंडार के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। सलूजा के घर से पुलिस ने शराब की 132 बोतल बरामद की थी। इन 132 बोतल में 51.8 लीटर वोदका, व्हिस्की, रम, जिन और 55.4 लीटर वाइन, बीयर, एल्कोपॉप शामिल था। इसके बाद बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में सलूजा के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 33 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी सलूजा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की थी।