लखनऊ। योगी सरकार ने कोविड-19 के कम होते प्रकोप को देखते प्रदेश में शादी-समारोह के लिए कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया है। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल यानी जगह के आधार पर मेहमानों को बुलाने की सुविधा दे दी गई है। 100 लोगों को बुलाने की बाध्यता समाप्त हो गई है। मगर, हॉल में 100 मेहमानों को ही शादी में बुलाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शादी-समारोह में मेहमानों को सीमित संख्या में बुलाने की व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे अधिक भीड़ न जुटे। अधिक भीड़ जुटने पर कोरोना फैलने का खतरा था। अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 का पालन कर शादी समारोह करने की अनुमति होगी।