डेस्क। गोवा सरकार ने धारा 144 लगा दी है। दरअसल होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद के त्योहार के दौरान भीड़ की स्थिति न पैदा हो इसके लिए ये फैसला लिया गया है। उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट अजीत रॉय के एक आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि “होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि जैसे आने वाले त्योहारों के दौरान धारा 144 की उप-धारा 1 के तहत गोवा राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने, पार्टी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। बता दें होली सोमवार को मनाई जाएगी जबकि ईस्टर 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। शब-ए बारात रविवार को मनाई जाएगी। कोरोना के बीच ये त्योहार बड़ा जोखिम हैं जिससे प्रशासन चिंता में है। गोवा सरकार ने पहले भी घोषणा की थी कि कोविड -19 के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में शिग्मो उत्सव परेड इस साल रद्द हो गई है।