नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने वर्ष 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को सुनाई गई दो साल की कैद की सजा के आदेश को बरकरार रखते उनकी अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया।