गुरूग्राम। हरियाणा में अब यूपी की तर्ज पर दंगा, हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोडफ़ोड़ की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को इसको लेकर एक बिल भी पास किया गया है। विधेयक में दंगों और हिंसक प्रदर्शन सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति की भरपाई की व्यवस्था है। बिल में क्षति का आकलन करने और मुआवजे का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। हरियाणा विधानसभा में जब स्पीकर ज्ञानी चंद गुप्ता ध्वनि मत से विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, उस समय कांग्रेस विधायक सदन के वेल में इक_े हो गए। बिल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बिल की प्रतियां लहराते हुए और विधेयक को वापस लेने की मांग करने लगे। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने उन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों के विरोध को देखते हुए इसे लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “लोग शांति से विरोध करते हैं। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो क्या होगा?”