चारा घोटाले के एक मामले में लालू को बेल

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। लालू को इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है।