हरियाणा में भी बैन का एलान: नाइट कफ्र्यू का आदेश

डेस्क। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पाबंदियों का ऐलान किया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला किया गया है तो सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने भी नाइट कफ्र्यू की घोषणा कर दी है। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद खट्टर ने कहा, ”राज्य में ओमिक्रॉन केसों के बढऩे की संभावना को देखते हुए और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक गाडियों की आवाजाही को सख्ती से बैन कर दिया गया है। खट्टर ने कहा, ”ओमिक्रॉन के प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को और अधिक जागरूक बनाया जाए। सभी को टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। 23 दिसंबर को दो लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली। इसके अलावा हर दिन 30 से 32 हजार मरीजों की जांच की जा रही है और जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जीनोम स्वीकेंसिंग कराई जा रही है।”