पटना। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने कहा है कि अधिनियम में निर्धारित आरक्षण फार्मूला के तहत ही पंचायत चुनाव होगा। एकल पदों पर मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। उनके साथ मौजूद विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार राकेश ने बताया कि अप्रैल से मई के बीच पंचायत चुनाव के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। फरवरी या मार्च में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। कामत ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया को शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी।