लखनऊ। मार्ग प्रकाश के लिए सोलर हाई मास्ट लाइटिंग संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों, जहां बिजली की उपलब्धता न हो अथवा अनियमित हो, जहां शाम से देर रात तक जनसामान्य का आवागमन रहता है, ऐसे स्थलों जैसे-बस स्टैण्ड, छोटे-छोटे हाट, मेला स्थल, मुख्य मार्ग, चौराहा, पशु बाजार, पेयजल स्रोत, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य, एएनएम केन्द्र आदि पर सोलर हाई मास्ट लाइटिंग की स्थापना कराया जाना उपयोगी होगा। सार्वजनिक पथ-प्रकाश जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सोलर हाई मास्ट एक अतिउपयोगी संयंत्र है। रात के समय इस संयंत्र से लगभग 25 से 30 मीटर के दायरे में प्रकाश की पूर्ति होती है। ऐसे छोटे-छोटे सार्वजनिक स्थल जहां विद्युत की आपूर्ति अनियमित होती है, वहां जन-सामान्य को प्रकाश की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से मार्ग प्रकाश की उपलब्धता से आवागमन में सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक उत्थान के साथ-साथ कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है।राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि संयंत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन, जनप्रतिनिधियों से परामर्श कर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा छाया रहित स्थल पर किया जाएगा। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा आवश्यक रूप से सदस्य होंगे।